EWS आरक्षण क्‍या हैं?और इसके लिए कौन-कौन पात्र है?

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EWS आरक्षण क्‍या हैं?

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) भारत में समाज का वह वर्ग है जो अनारक्षित श्रेणी से संबंधित है और जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है। इस श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जो ST/ SC/ OBC  की जाति श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं जो पहले से ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं।

भारत सरकार ने इस श्रेणी के लोगों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की, जो ST/SC/OBC की श्रेणी में शामिल नहीं हैं, लेकिन ये अनारक्षित श्रेणी से संबंधित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मानदंडों को पूरा करते हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए पात्र उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से हैं जो अब 10% आरक्षण का आनंद ले सकते हैं यदि वे इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मानदंडों को पूरा करते हैं।

इसके लिए कौन-कौन पात्र है?

            सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण को वर्ष 2019 में भारतीय संघ परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आरक्षण 50% आरक्षण के ऊपर होने का निर्णय लिया गया था। ST/SC/OBC श्रेणियों के लिए अनिवार्य है, इसलिए यह सुनिश्चित करता है कि ये मौजूदा आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण से प्रभावित नहीं हैं।

            यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, तो आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) के तहत इस 10% आरक्षण का आनंद ले सकते हैं, बशर्ते आप पात्रता मानदंड को पूरा करते हों, जो इस प्रकार है:

  •  आपको सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए जिसका अर्थ है, कि आप ST/SC/OBC श्रेणियों से संबंधित नहीं हो सकते हैं जिनके पास पहले से ही आरक्षण है और तमिलनाडु के मामले में MBC श्रेणी है।
  •  आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। 8 लाख से अधिक की वार्षिक आय को आर्थिक रूप से कमजोर नहीं माना जा सकता है और इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) के अंतर्गत नहीं आ सकता है।
  • यदि आपके परिवार के पास कोई कृषि भूमि है तो वह 5 एकड़ से कम होनी चाहिए।
  •   अगर आपके या आपके परिवार के पास एक फ्लैट है, तो फ्लैट का क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए।


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